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महंगे हो जाएंगे तंबाकू और ध्रूमपान से जुड़े उत्पाद, सरकार इस दिन से करने जा रही नई GST दरें लागू

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पिछले साल सरकार ने आर्थिक सुधार को लेकर कई कदम उठाए थे. इस साल भी कुछ नियम लागू किए जाएंगे. इसी को लेकर सरकार ने 10 फरवरी से तंबाकू उत्पादों पर नई जीएसटी की दरें लागू करने का फैसला लिया है.

बीड़ी पर 18% और तंबाकू उत्पादों पर 40% लगेगा जीएसटी

बीड़ी पर 18% और पान मसाला साथ ही अन्य तंबाकू उत्पादों पर 40% जीएसटी की दर लागू की जाएगी. आसान भाषा में समझा जाए तो सरकार ने तंबाकू और बीड़ी से जुड़े नियमों में बदलाव किया है. पहले इन उत्पादों पर अलग-अलग दरों पर टैक्स लगता था, इससे काफी भ्रम और गड़बड़ी होती थी. 

वर्तमान की व्यवस्था में कंपनियां उठा रहीं फायदा

बीड़ी पर पहले 5 से 12 प्रतिशत तक जीएसटी लगता था, जबकि मशीन से बनी बीड़ी पर 28 प्रतिशत टैक्स लगाया जाता था. वहीं `पान मसाला और तंबाकू जैसे उत्पादों पर 28 प्रतिशत जीएसटी के साथ अतिरिक्त सेस भी लगता था, जिससे कुल टैक्स कई बार 50 से 60 प्रतिशत तक पहुंच जाता था. इस व्यवस्था का फायदा उठाकर कई कंपनियां सही टैक्स नहीं देती थीं और सरकार को नुकसान होता था.

अब सरकार की तरफ से बरती जाएगी सख्ती

अब सरकार ने इस पूरे सिस्टम को आसान और सख्त बना दिया है. 1 फरवरी से नए नियम लागू कर दिए जाएंगे. इसके तहत बीड़ी पर सीधे 18 प्रतिशत जीएसटी और पान मसाला और अन्य तंबाकू उत्पादों पर 40 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा.

सभी राज्यों में लागू होगा एक ही नियम

अब सभी राज्यों में एक ही नियम लागू होगा, जिससे टैक्स चोरी पर रोक लगेगी और सरकार को सही राजस्व मिलेगा. साथ ही इन उत्पादों के महंगे होने से लोगों की सेहत पर भी सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद की जा रही है. साफ है कि  सरकार का मानना है कि इससे न सिर्फ तंबाकू सेवन पर लगाम लगेगी बल्कि इससे मिलने वाली राशी से स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं को भी मजबूती मिलेगी.

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