अहमदाबाद के एअर इंडिया विमान हादसे को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार (28 जनवरी, 2026) को सुनवाई के लिए सहमत हो गया. यह जनहित याचिका एक गैर सरकारी संगठन ‘सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन’ ने दायर की है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि 12 जून को हुए एअर इंडिया विमान हादसे की आधिकारिक जांच ने नागरिकों के जीवन, समानता और सत्य जानकारी तक पहुंच के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है.
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार बुधवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच के सामने यह याचिका रखी गई. याचिकाकर्ता का पक्ष रखने के लिए सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण बेंच के सामने पेश हुए. उन्होंने कोर्ट को बताया कि अब तक न तो केंद्र सरकार और न ही विमान दुर्घटना जांच बोर्ड (AAIB) ने याचिका पर अपना जवाब दाखिल किया है.
प्रशांत भूषण ने बताया, ‘पूरा पायलट संघ कह रहा है कि बोइंग 787 विमान में कोई समस्या है जिसके कारण इसे उड़ान भरने से रोकना होगा.’ इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने उनसे कहा कि एसआईआर से संबंधित याचिकाओं पर आज सुनवाई समाप्त हो जाएगी, उसके बाद वह इस मामले पर जल्दी ही सुनवाई करेंगे.
पिछले साल 13 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एअर इंडिया हादसे में जान गंवाने पायलट कैप्टन सभरवाल को एएआईबी की दुर्घटना जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट में दोषी नहीं ठहराया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने कैप्टन सभरवाल के पिता पुष्कराज सभरवाल की याचिका पर केंद्र सरकार और नागरिक विमानन महानिदेशक (DGCA) को भी नोटिस जारी किया था.
पुष्कराज सभरवाल और ‘फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स’ ने एअर इंडिया की इस विमान दुर्घटना की अदालत की निगरानी में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में जांच कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. कोर्ट एक गैर सरकारी संगठन, एक लॉ स्टूडेंट और मृत पायलट के पिता की तीन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा हैय इन याचिकाओं में अदालत की निगरानी में इस दुर्घटना की स्वतंत्र जांच का अनुरोध किया गया है.
एअर इंडिया की बोइंग 787-8 उड़ान एआई171 अहमदाबाद से 12 जून को लंदन के गैटविक एयरपोर्ट जा रही थी. अहमदाबाद से रवाना होने के बाद कुछ ही पल बाद यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिससे 241 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों समेत कुल 260 लोगों की मौत हो गई. यह विमान मुख्य पायलट कैप्टन सुमीत सभरवाल और सह-पायलट कैप्टन क्लाइव कुंदर उड़ा रहे थे.
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