Friday, April 10, 2026
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कोलकाता में ईडी का बड़ा एक्शन, एयरकार्गो कॉम्पलेक्स के निलंबित कमिश्नर की 48 लाख से ज्यादा की संपत्ति अटैच

ईडी ने कोलकाता के एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स के तत्कालीन उप सीमा शुल्क आयुक्त नवनीत कुमार (जो वर्तमान में निलंबित हैं) की 48.61 लाख रुपये की अचल संपत्ति को पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत अटैच करने का अंतरिम आदेश (पीएओ) जारी किया है. यह मामला कोलकाता के एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स के माध्यम से माल की तस्करी से संबंधित है.

ईडी ने सीबीआई और एसीबी, कोलकाता द्वारा नवनीत कुमार और अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी. यह मामला कोलकाता के एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स में संगठित तस्करी और गलत तरीके से घोषित माल की अवैध निकासी से संबंधित है, जिससे सरकारी राजस्व को भारी नुकसान हुआ है.

जांच के दौरान और क्या खुलासे हुए?

जांच के दौरान, नवनीत कुमार के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं, 1860 के तहत एक और एफआईआर दर्ज की गई. यह एफआईआर नवनीत कुमार के फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र में हेराफेरी करने और संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की सिविल सेवा परीक्षा में बैठने के लिए डिग्री प्रमाण पत्र में हेरफेर करने से संबंधित थी.

जांच में पता चला कि 5 जून 2017 को कोलकाता हवाई अड्डे के एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स (एसीसी) में डीआरआई द्वारा की गई अचानक जांच में, डीआरआई ने 19 खेपें जब्त कीं, जिनमें भारी मात्रा में गलत घोषणाएं पाई गईं. डीआरआई द्वारा किए गए मूल्यांकन के बाद, जब्त किए गए आयातित सामानों का मूल्य लगभग 194 करोड़ रुपये पाया गया, जबकि घोषित मूल्य लगभग 44.54 लाख रुपये था. निरीक्षण के बाद यह भी पाया गया कि 19 बिल ऑफ एंट्री (बीओई) में उल्लिखित सामान वास्तव में जब्त की गई खेपों में मौजूद सामान से भिन्न थे.

तस्कर मध्यस्थों के माध्यम से नवनीत जानकारी करते थे साझा

अपनाई गई कार्यप्रणाली यह थी कि तस्कर मध्यस्थों के माध्यम से नवनीत कुमार के साथ संवेदनशील खेप का विवरण पहले से साझा करते थे, जिसके बाद नवनीत कुमार अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश जारी करते थे कि वे केवल घोषित विवरण से मेल खाने वाले पैकेजों की ही चुनिंदा जांच करें, जबकि गलत तरीके से घोषित या प्रतिबंधित वस्तुओं वाली खेपों की जांच से जानबूझकर बचते थे.

इसके अलावा, उच्च मूल्य की खेपों को निर्धारित ईडीआई/सीबीईसी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना और ईडीआई प्रणाली में कोई खराबी न होने के बावजूद, ‘मैनुअल आउट ऑफ चार्ज’ आदेशों के माध्यम से धोखाधड़ी से मंजूरी दिला दी जाती थी, जिससे पकड़े जाने से बचा जा सके.

जांच में सीमा शुल्क दलाल संस्थाओं, जी-कार्ड धारकों और निजी व्यक्तियों के एक सुसंगठित नेटवर्क का भी पता चला, जो अवैध रिश्वत के बदले में दस्तावेज, जांच और मंजूरी प्रक्रियाओं का समन्वय करते थे. तत्कालीन सीमा शुल्क उप आयुक्त नवनीत कुमार ने अपने अधीनस्थों के साथ मिलीभगत करके जानबूझकर और सोची-समझी साजिश के तहत तस्करी से जुड़े गैरकानूनी, धोखाधड़ी और भ्रष्ट गतिविधियों में लिप्त होकर अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया. आगे की जांच जारी है.

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